यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार पेंशन फंड में कितना हिस्सा देगी?

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 27 Aug, 2024

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) अगले वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.

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सरकारी कर्मचारी

सरकारी कर्मचारी अब पेंशन के तौर पर नई पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन में किसी एक विकल्प को चुन सकेंगे. इस योजना से केन्द्र सरकार से 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है.

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यूपीएस की खूबियां

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न्यू पेंशन स्कीम

एनपीएस में कर्मचारियों के पेंशन राशि में सरकार 14.8% का कंट्रीब्यूशन करती थी.

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UPS में सरकार का कंट्रीब्यूशन

तो क्या यूपीएस में भी सरकार पेंशन राशि में कंट्रीब्यूशन देगी? अगर हां, तो कितना?

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम

जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार यूपीएस के जरिए मिलने वाली पेंशन राशि में अपना कंट्रीब्यूशन देगी.

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पेंशन राशि में 18.5%

यूपीएस के तहत मिलनेवाली पेंशन राशि में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% तक का होगा.

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एनपीएस से ज्यादा

जो कि एनपीएस में सराकार की ओर से दी जाने वाली कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है.

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