Patanjali के विज्ञापनों पर लगा अस्थायी रोक

My Lord Team

Source: my-lord.in | 29 Feb, 2024

पतंजलि के विज्ञापनों पर रोक, जानें मामला

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Patanjali के विज्ञापनों पर लगा प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है.

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इन विज्ञापनों से पूरे देश को धोखे में रखा

पतंजलि के विज्ञापन भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों का इलाज कर देंगी जबकि इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है.

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SC में Patanjali के रवैये पर हुई सुनवाई

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले को सुना है.

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Contempt Of Court का नोटिस जारी

पतंजलि के संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भ्रामक दावों का प्रचार जारी रखने और अदालत के पिछले आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया.

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Drug Remedies Act नहीं हुई लागू

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को धोखा दिया है! दो साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब औषधि अधिनियम इन विज्ञापनों पर रोक लगाता.

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IMA ने दायर की याचिका

भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) की याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पर कोविड-19 टीकाकरण और एलोपैथी चिकित्सा को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

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Patanjali को पहले भी मिली थी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में झूठे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने और मीडिया में इस तरह के दावे करने से बचने का निर्देश दिया था.

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