आगरा के हेरिटेज सिटी बनने का सपना टूटा! सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 16 Sep, 2024

हेरिटेज सिटी

सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को विरासत शहर घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

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ताजमहल और उसके आस-पास के क्षेत्र

याचिका में ताजमहल और उसके आस-पास के इलाकों की सुरक्षा और संरक्षण को हेरिटेज साइट बनाने की मांग की गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित करने शहर को विशेष लाभ मिलेगा ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है.

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विशेष लाभ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मांग को लेकर रिकार्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया जिससे पता चले कि शहर को कोई विशेष लाभ होगा.

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1000 साल से भी पुराना इतिहास

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि आगरा को विरासत शहर घोषित करने की जरूरत है क्योंकि इसका इतिहास 1,000 साल से भी ज्यादा पुराना है और कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है.

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पर्यटन-रोजगार मिलेगा

वकील ने कहा कि आगरा को विरासत शहर घोषित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी और क्षेत्र को संरक्षित किया जा सकेगा.

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स्मार्ट सिटी में स्मार्ट क्या?

जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस शहर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, उसमें शायद ही कोई स्मार्ट चीज हो. आगरा शहर को हेरिटेज सिटी घोषित करने से क्या मदद मिलेगी? क्या आगरा को घोषित करने से आगरा स्वच्छ हो जाएगा?

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ताजमहल की संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत पहले से ही ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण तथा ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) के रखरखाव के मामले को देख रही है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहकर याचिका की खारिज की है.

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