सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को विरासत शहर घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
Image Credit: my-lord.inयाचिका में ताजमहल और उसके आस-पास के इलाकों की सुरक्षा और संरक्षण को हेरिटेज साइट बनाने की मांग की गई थी.
Image Credit: my-lord.inफैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित करने शहर को विशेष लाभ मिलेगा ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मांग को लेकर रिकार्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया जिससे पता चले कि शहर को कोई विशेष लाभ होगा.
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि आगरा को विरासत शहर घोषित करने की जरूरत है क्योंकि इसका इतिहास 1,000 साल से भी ज्यादा पुराना है और कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है.
Image Credit: my-lord.inवकील ने कहा कि आगरा को विरासत शहर घोषित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी और क्षेत्र को संरक्षित किया जा सकेगा.
Image Credit: my-lord.inजवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस शहर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, उसमें शायद ही कोई स्मार्ट चीज हो. आगरा शहर को हेरिटेज सिटी घोषित करने से क्या मदद मिलेगी? क्या आगरा को घोषित करने से आगरा स्वच्छ हो जाएगा?
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत पहले से ही ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण तथा ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) के रखरखाव के मामले को देख रही है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहकर याचिका की खारिज की है.
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