हाल ही में सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की सीमा दूसरे राज्यों में लागू है, लेकिन गुजरात में नहीं , क्योंकि राज्य में शराबबंदी है.
Source: my-lord.inगुजरात हाईकोर्ट ने एक वाहन के मालिक को दुर्घटना के लिए मुआवजा देने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी.
Source: my-lord.inबीमा कंपनी ने ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां उसने एफआईआर, चार्जशीट, मेडिको-लीगल केस और फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें पता चला कि दुर्घटना के समय ड्राइवर नशे में था.
Source: my-lord.inवाहन मालिक ने दावा किया कि ड्राइवर के खून में केवल 30 मिलीग्राम अल्कोहल पाया गया था, जो अनुमेय सीमा से कम है.
Source: my-lord.inबीमा कंपनी के वकील ने कहा कि गुजरात एक शराबबंदी वाला राज्य है और शराब पीने की अनुमेय सीमा यहां लागू नहीं होगी.
Source: my-lord.inजस्टिस संदीप भट्ट ने बीमा कंपनी से सहमति जताते हुए कहा कि शराब की मात्रा को गुजरात के बाहर के राज्यों में अनुमेय माना जाना चाहिए.
Source: my-lord.inयह गुजरात में लागू नहीं होगा क्योंकि गुजरात एक शराबबंदी वाला राज्य है.
Source: my-lord.inयहां किसी भी मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है. इसलिए बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है.
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