हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को लेकर सख्त फैसला सुनाया है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि वे पार्टियों से Black And White Photographs बिना अदालत की इजाजत से स्वीकार ना करें.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इन फोटोग्राफ की स्वीकृति पर रोक लगाते हुए कहा कि
Image Credit: my-lord.inअधिकांश ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, फोटोकॉपी भी इतनी ब्लर या धुंधली होती हैं, जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता है.
Image Credit: my-lord.inफैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लंबे समय से पार्टी बिना रोक-टोक के ऐसी तस्वीरें उपलब्ध करवा रहे, जिससे कुछ भी मतलब निकालने में कठिनाई हो.
Image Credit: my-lord.inऔर पार्टी बिना किसी झिझक के ऐसे फोटोग्राफ अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए जमा करा देते है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को रिकार्ड पर रखने से पहले से अदालत की मंजूरी लेने को कहा है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कविता रसिकलाल मंडन बनाम भारत संघ मामले में दिया है
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