पुलिस हिरासत में दिया गया बयान क्या अदालत में मान्य है?

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 12 Sep, 2024

हिरासत में व्यक्ति का बयान

हर व्यक्ति के जेहन में ये सवाल उठता होगा कि पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करती है, तो क्या हिरासत में लिए गए व्यक्ति का बयान अदालत में मान्य होगा?

Source: my-lord.in

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

तो आइये जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस मामले में क्या कहती है और उसके बाद आपको अपने सवाल का जवाब स्वत: ही मिल जाएगा.

Source: my-lord.in

पुलिस को पूछताछ का अधिकार

बीएनएसएस की धारा 180 पुलिस को आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार देती है.

Source: my-lord.in

हिरासत में व्यक्तियों के अधिकार

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 181 और 182 पुलिस जांच के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं.

Source: my-lord.in

बीएनएसएस की धारा 181

बीएनएसएस की धारा 181 इस बात पर जोड़ देती है कि पुलिस को दिए गए बयानों का सही ढंग से उपयोग हो और आरोपी के खिलाफ उनका अनुचित तरीके से उपयोग न हो.

Source: my-lord.in

लिखित में बयान

वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति का बयान लिखित में लिया गया है तो उस पर बयान देने वाले व्यक्ति का सिग्नेचर भी नहीं लिया जा सकता है.

Source: my-lord.in

आरोपी ने अपनी स्वेच्छा से दिया बयान

बीएनएसएस की धारा 182 के अनुसार पुलिस किसी आरोपी का बयान प्रलोभन, धमकी या वादे के आधार पर नहीं लिया गया हो और वह आरोपी अपनी स्वेच्छा से दिया हो.

Source: my-lord.in

जबरदस्ती से लिया गया बयान

वहीं अगर पुलिस ने किसी जोर-जबरदस्ती से आरोपी से बयान लिया है तो ये बयान अदालत में मान्य नहीं होंगे.

Source: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की स्वीकृति पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक!

अगली वेब स्टोरी