सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मुकदमों का पूरा ब्योरा मांगा
Image Credit: my-lord.inन्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाई कोर्ट ने मथुरा अदालत के सामने लंबित विवाद से संबंधित सभी मामलों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी और ज्यादा काम के बोझ से बचने के लिए अगर मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में ही की जाए तो यह एक बेहतर विकल्प होगा, "यह सभी के व्यापक हित में है कि मामले का निर्णय उच्च स्तर पर किया जाए"
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा इस तरह का केस ट्रांसफर पक्षों को अपीलीय अधिकार से वंचित कर देता है और सभी पक्षों के हाई कोर्ट जाना संभव नहीं है. जिन मुकदमों में समान कारण नहीं थे, उन्हें भी एक साथ जोड़ने की मांग की गई
Image Credit: my-lord.inSC ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उन सभी लंबित मुकदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया, जिन्हें हाई कोर्ट ने एक साथ जोड़ने और अपने यहां ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. फिर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी
Image Credit: my-lord.inहिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट के सामने अपनी याचिका में कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामला राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में ही होनी चाहिए. इसके बाद हाईकोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत में चल रहे मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था
Image Credit: my-lord.inकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मथुरा की विभिन्न अदालतों में कई मुकदमे दायर किए गए हैं जिसमें एक आम दावा है कि ईदगाह उस भूमि पर बनाई गई जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और जहां एक मंदिर पहले से मौजूद था
Image Credit: my-lord.in11 जुलाई को, हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अदालत से मथुरा के सिविल जज को कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!