मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 04 Jun, 2024

दिल्ली शराब नीति घोटाला

दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया पिछले 15 महीने से जेल में बंद है.

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मनीष सिसोदिया

और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार किया है.

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुनी.

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केस के मेरिट

बेंच ने कहा, हम केस के मेरिट को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारा ये फैसला CBI और ED मामलों में सेम है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी.

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फ्रेश बेल पिटीशन

वहीं, मनीष सिसोदिया को दोबारा से बेल पिटीशन फाइल करने की इजाजत दी है.

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चार्जशीट

हालांकि, ED ने अदालत को सूचित किया कि वे इस मामले में 3 जुलाई को अपनी चार्जशीट पेश करेंगे.

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अभिषेक मनु सिंघवी

सु्प्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.

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15 महीने

सिंघवी ने अदालत से गुजारिश की, ऐसे पॉलिटिकल सेंसेटिव मैटर को ट्रायल कोर्ट के पास फिर से ना भेजें. वे पिछले 15 महीने से जेल में बंद है.

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दिल्ली हाईकोर्ट

बता दें, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के 21 मई के दिन दिए, जमानत देने से इंकार के, फैसले को चुनौती दी है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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