मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 04 Jun, 2024

दिल्ली शराब नीति घोटाला

दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया पिछले 15 महीने से जेल में बंद है.

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मनीष सिसोदिया

और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार किया है.

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सुप्रीम कोर्ट

6 अगस्त को रिजर्व रखे हुए फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी के राइट टू स्पीडी ट्रायल का उल्लंघन हुआ है.

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केस के मेरिट

बेंच ने कहा, हम केस के मेरिट को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारा ये फैसला CBI और ED मामलों में सेम है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी.

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मनीष सिसोदिया को मिली जमानत

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी एवं सीबीआई मामले में जमानत मिल चुकी है.

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17 महीने

लेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.

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अभिषेक मनु सिंघवी

सु्प्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.

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जल्द होगी रिहाई

मनीष सिसोदिया सीबीआई व ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद जल्द ही रिहा होंगे.

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राइट टू स्पीडी ट्रायल

दिल्ली हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर इस मामले को सुन रही थी, लेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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