आज के समय में तलाक के मामलों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है. पति-पत्नी छोटी-छोटी बातों पर तलाक की मांग को लेकर अदालत में पहुंच जाते है.
Source: my-lord.inतलाक देने से पहले अदालत कुछ कारणों पर विचार करती है, जो हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा तय किए गए है और कपल को तलाक लेने के कारण को सही पाते हैं. वे कारण हैं...
Source: my-lord.inयदि पति या पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध है, तो दूसरा पति या पत्नी तलाक मांग सकता है.
Source: my-lord.inयदि पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे के साथ क्रूरता करता है, तो पति या पत्नी तलाक मांग सकते हैं.
Source: my-lord.inजब पति को बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध का दोषी पाया जाता है तो इसे तलाक के लिए एक उचित आधार माना जाता है.
Source: my-lord.inजब सात साल तक पति-पत्नी में से कोई एक लापता हो जाता है या उसके रिश्तेदारों को भी नहीं पता होता, की वह कहा है, तो यह मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और यह कारण तलाक के लिए एक उचित आधार होगा.
Source: my-lord.inयदि पति या पत्नी, हिंदू के अलावा अपना धर्म बदलते हैं और दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, तो पति या पत्नी धर्मांतरण के आधार पर तलाक की याचिका दर्ज कर सकते हैं.
Source: my-lord.inयदि पति या पत्नी में से कोई एक मानसिक रूप से इस हद तक अस्थिर है कि याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी के साथ रहना संभव नहीं होगा, इस आधार पर भी तलाक मांगा जा सकता है.
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