शशि थरूर को दिल्ली HC से राहत नहीं! पीएम मोदी की तुलना बिच्छू से करने पर दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 30 Aug, 2024

पीएम मोदी की तुलना बिच्छू से

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना बिच्छू से करने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया.

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मानहानि का मामला

भाजपा नेता ने मानहानि का मामला दायर करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने थरूर को समन जारी किया था.

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दिल्ली हाईकोर्ट

इसे रद्द कराने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की थी.

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अदालती कार्यवाही

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी.

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समन पर रोक

साथ ही हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2019 को निचली अदालत द्वारा शशि थरूर को जारी किए गए समन पर भी रोक लगा दी थी.

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बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल

थरूर ने नवंबर 2018 में बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में यह बयान दिया था.

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मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू

शशि थरूर ने कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं.

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मानहानि का मुकदमा

शशि थरूर ने आगे कहा कि आप उन्हें अपने हाथ से नहीं हटा सकते और आप उन्हें चप्पल से भी नहीं मार सकते. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मानहानि मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया है.

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