प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना बिच्छू से करने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया.
Source: my-lord.inभाजपा नेता ने मानहानि का मामला दायर करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने थरूर को समन जारी किया था.
Source: my-lord.inइसे रद्द कराने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की थी.
Source: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी.
Source: my-lord.inसाथ ही हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2019 को निचली अदालत द्वारा शशि थरूर को जारी किए गए समन पर भी रोक लगा दी थी.
Source: my-lord.inथरूर ने नवंबर 2018 में बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में यह बयान दिया था.
Source: my-lord.inशशि थरूर ने कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं.
Source: my-lord.inशशि थरूर ने आगे कहा कि आप उन्हें अपने हाथ से नहीं हटा सकते और आप उन्हें चप्पल से भी नहीं मार सकते. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मानहानि मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया है.
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