हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे के यौन संबंध बनाने के मामले की सुनवाई की. घटना यूं है कि मामले में शख्स और महिला के बीच एक होटल में तीन बार संबंध बने.
Image Credit: my-lord.inमहिला ने कहा कि संबंध के बाद उसे मानसिक तनाव व पीड़ा से गुजरना पड़ा. महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने उसे डरा-धमका करके भी संबंध बनाए.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही शख्स ने उससे शादी का वादा करके संबंध बनाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 के इस मामले को अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने अपने पृथ्वीराजन मामले के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का मामला साबित करने के लिए ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए.
Image Credit: my-lord.inपहला, शख्स ने महिला यौन संबंध बनाने की सहमति शादी के वादे के आधार पर की हो, जबकि उसे पूरा करने का इरादा वह नहीं रखता हो.
Image Credit: my-lord.inदूसरा, भले ही शख्स ने धोखे देने की नीयत से झूठा वादा किया हो लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि महिला ने उसकी बात पर विश्वास किया हो.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि इस मामले में संबंध आपसी सहमति से बने है, भले ही महिला ने यह दावा किया हो उसके साथ संबंध जबरदस्ती बनाए गए हो,
Image Credit: my-lord.inलेकिन उसने इसका विरोध किया, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए शादी के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाने के मामले को खारिज कर दिया.
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