भारत की 'नागरिकता' पाने को लेकर संविधान में क्या प्रावधान है?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 19 Mar, 2025

सीमा हैदर और सचिन नामक दंपत्ति को एक पुत्री हुई है. बच्ची के जन्म के बाद से ही उसकी नागरिकता को लेकर चर्चाएं तेज हैं.

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वजह यह है कि उसके पिता भारतीय नागरिक है, लेकिन उसकी मां पाकिस्तानी नागरिक है, जो भारत में रह रही है.

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अब ऐसे में सवाल है कि भारत में नागरिकता को लेकर क्या कानून हैं? देश के संविधान में इसे लेकर क्या प्रावधान है.

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संविधान के पार्ट -II, सिटीजनशिप से जुड़ा है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हैं.

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आर्टिकल 5 में कुछ प्रावधान है, जो भारत के नागरिक होने के लिए जरूरी है. पहला उसके पास भारत का डोमिसाइल होना चाहिए, या

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इस आर्टिकल में नागरिकता के लिए तीन मानदंड निर्धारित किए गए हैं: जन्म, माता-पिता का जन्म, या पांच साल का निवास.

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आर्टिकल 5(a) के अनुसार, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है. वहीं, आर्टिकल 5 (b) के अनुसार, जिसके पैरेंट में से किसी एक यानि माता-पिता में से कोई एक भारत के निवासी होने चाहिए.

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आर्टिकल 5 (C) के अनुसार, पांच साल से अधिक समय तक भारत में रहने वाले लोग भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे.

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वहीं, आर्टिकल 6 में भारत में पाकिस्तान से आए प्रवासित व्यक्तियों के नागरिकता का जिक्र है.

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आर्टिकल 6b(II) के अनुसार, 1948 के बाद प्रवासित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा और उन्हें एक अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए.

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वहीं, आवेदनकर्ता का नागरिकता की मांग के लिए कम से कम छह महीने तक भारत में निवास करना अनिवार्य है.

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बता दें कि सीमा हैदर साल 2023 में भारत आई थी. अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वह अपनी नागरिकता को लेकर क्या स्टेप उठाती है. दूसरा सवाल, क्या बच्ची को पिता के तर्ज पर नागरिकता मिल जाएगी या उसकी मां की नागरिकता इसमें अड़चने डालेगी.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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