संसद में धक्का-मुक्की: राहुल गांधी के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दर्ज की गई FIR

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 20 Dec, 2024

संसद में धक्का-मुक्की

बीते दिन संसद में धक्का-मुक्की के चलते सदन में मौजूद कई नेताओं चोट पहुंची है और इस घटना को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है.

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भाजपा नेता हेमांग जोशी

भाजपा नेता हेमांग जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 115, 117, 131 और 3 (5) के तहत शिकायत किया था,

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धारा 109 (हत्या का प्रयास)

वहीं, पुलिस धारा 109 (हत्या के प्रयास) का मामला छोड़कर अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर ली है. आइये जानते हैं कि इन धाराओं में क्या कहा गया है.

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BNS की धारा 115

भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने से जुड़ा है. इस मामले में कम-से-कम एक साल की सजा और दस हजार का जुर्माना है.

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BNS की धारा 117

जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ा है, जिसमें चोट की गंभीरता को देखते हुए सात से दस साल तक की सजा का प्रावधान है.

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BNS की धारा 125

जब कोई व्यक्ति किसी इंसान की सुरक्षा को खतरे में डालता है, शारीरक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, तब बीएनएस की धारा 125 लगाई जाती है.

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BNS की धारा 131

यह धारा, तब लगाई जाती है, जब इसमें कोई व्यक्ति अपराधिक बल के सहारे किसी को नुकसान पहुंचाता है.

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BNS की धारा 351

जब कोई इंसान किसी की संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, उसके खिलाफ BNS की धारा 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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BNS की धारा 3 (5)

जब किसी अपराध को सामूहिक रूप से किया जाता है, तब संबंधित व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 3 (5) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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