जन प्रतिनिधि अधिनियम भारत में चुनावों से संबंधित कानूनों का एक समूह है. यह 1951 में पारित किया गया था और इसमें कई बार संशोधन किया गया है.
Image Credit: my-lord.inजन प्रतिनिधि अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.
Image Credit: my-lord.inयह अधिनियम सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो.
Image Credit: my-lord.in18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान के लिए पात्र हैं.
Image Credit: my-lord.inचुनाव आयोग को चुनावों का संचालन करने और चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार है.
Image Credit: my-lord.inचुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को कुछ नियमों का पालन करना होता है. जैसे- चुनाव प्रचार के लिए खर्च की सीमा, मतदान को प्रभावित करने के लिए गलत बयानी पर रोक लगाना, प्रत्याशियों द्वारा धमकाना से जुड़े कानून है.
Image Credit: my-lord.inचुनाव प्रचार के लिए खर्च की सीमा तय करना, उसका ब्यौरा रखना आदि.
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