जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में क्या है? जानिए

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 20 Mar, 2024

जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में क्या है? जानिए

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Representation of the People Act, 1951

जन प्रतिनिधि अधिनियम भारत में चुनावों से संबंधित कानूनों का एक समूह है. यह 1951 में पारित किया गया था और इसमें कई बार संशोधन किया गया है.

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अधिनियम का उद्देश्य

जन प्रतिनिधि अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.

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समान रूप से मतदान का अधिकार

यह अधिनियम सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो.

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महत्वपूर्ण प्रावधान

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान के लिए पात्र हैं.

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चुनाव आयोग को मिले अधिकार

चुनाव आयोग को चुनावों का संचालन करने और चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार है.

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चुनाव के दौरान बरतें सावधानी

चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को कुछ नियमों का पालन करना होता है. जैसे- चुनाव प्रचार के लिए खर्च की सीमा, मतदान को प्रभावित करने के लिए गलत बयानी पर रोक लगाना, प्रत्याशियों द्वारा धमकाना से जुड़े कानून है.

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प्रचार के दौरान खर्च

चुनाव प्रचार के लिए खर्च की सीमा तय करना, उसका ब्यौरा रखना आदि.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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