गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने पर होगी इतनी सजा

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 03 Dec, 2024

गैंग बनाकर अपराध

जब कोई अपराध गिरोह या एक गुट या गैंग बनाकर किया जाए,

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गैंगस्टर एक्ट

तो उस व्यक्ति उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया जाता है.

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कड़ी सजा का प्रावधान

गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने वाले अपराधी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है.

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गैंगस्टर एक्ट की धारा 3

गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 में कठोर या सामान्य कारावास की सजा का प्रावधान है,

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दो से दस साल की सजा

जो की दो साल से लेकर दस साल तक की होगी.

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लोक सेवक पर हमला

गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (ii) के अनुसार, वारदात को अंजाम देने के दौरान अगर अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया हो,

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तीन साल जेल की सजा

तो ये सजा कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल की होगी.

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5000 हजार का जुर्माना

गैंगस्टर एक्ट में सश्रम जेल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है.

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