क्या लॉकअप में यातना देने पर 'पुलिस' के खिलाफ चलया जा सकता है मुकदमा?

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 02 Dec, 2024

आम नागरिक से हाथापाई

क्या पुलिस को अपने कर्तव्य के पालन के दौरान किसी व्यक्ति से हाथापाई कर सकती है,

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पुलिस पर चल सकता है मुकदमा?

साथ ही क्या ड्यूटी के नाम पर पुलिस द्वारा किसी को लॉकअप में मारने-पीटने को लेकर मुकदमा चलाया जा सकता है,

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सीआरपीसी की धारा 197(1)

इस विषय पर केरल हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197 (1) का हवाला दिया,

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पुलिस नहीं उठा सकती हाथ

पुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना अधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता है

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बिना सरकार की अनुमति के

और ऐसे में मजिस्ट्रेट राज्य सरकार की अनुमति के बिना ऐसे मामलों पर संज्ञान ले सकता है.

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लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा

सीआरपीसी की धारा 197 के तहत, न्यायाधीशों और सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ अभियोजन यानि मुकदमा चलाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

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सरकार की इजाजत नहीं!

हालांकि, सरकार की स्वीकृति के बिना, ऐसे मामलों में कोई अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है,

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केरल हाईकोर्ट का इंकार

इसी प्रावधान को केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अनुमति को अनिवार्य रूप से लागू करने से इंकार कर दिया है.

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