क्या पुलिस को अपने कर्तव्य के पालन के दौरान किसी व्यक्ति से हाथापाई कर सकती है,
Source: my-lord.inसाथ ही क्या ड्यूटी के नाम पर पुलिस द्वारा किसी को लॉकअप में मारने-पीटने को लेकर मुकदमा चलाया जा सकता है,
Source: my-lord.inइस विषय पर केरल हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197 (1) का हवाला दिया,
Source: my-lord.inपुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना अधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता है
Source: my-lord.inऔर ऐसे में मजिस्ट्रेट राज्य सरकार की अनुमति के बिना ऐसे मामलों पर संज्ञान ले सकता है.
Source: my-lord.inसीआरपीसी की धारा 197 के तहत, न्यायाधीशों और सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ अभियोजन यानि मुकदमा चलाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है.
Source: my-lord.inहालांकि, सरकार की स्वीकृति के बिना, ऐसे मामलों में कोई अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है,
Source: my-lord.inइसी प्रावधान को केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अनुमति को अनिवार्य रूप से लागू करने से इंकार कर दिया है.
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