Pune Porsche Case: आरोपी के पिता को पुलिस ने किन नियमों के तहत गिरफ्तार किया?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 22 May, 2024

पुणे पोर्श केस

पुणे पोर्श केस में नाबालिग को जमानत मिलने के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है.

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बिना लाइसेंस

पिता के खिलाफ मामला बिना वैध लाइसेंस के बेटे को गाड़ी चलाने देने के चलते हुआ.

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विशाल अग्रवाल

लड़के के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने संभाजी नगर से गिरफ्तार किया है. पुलिस उन्हें बुधवार यानि आज ही कोर्ट में पेश करेगी

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मोटर व्हेकिल एक्ट, 2019

बता दें कि मोटर व्हेकिल एक्ट 2019 में संशोधित हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्चे को गाड़ी देने के मामले में माता-पिता की जवाबदेही तय की गई थी.

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सेक्शन 199ए

मोटर व्हेकिल एक्ट के सेक्शन 199A के मुताबिक, अगर नाबालिग कोई अपराध करता है, तो उसके गार्जियन या गाड़ी चालक को दोषी माना जाएगा.

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तीन साल जेल

इन मामलो में अदालत गार्जियन को तीन साल जेल और 25 हजार रूपये का जुर्माने की सजा का प्रावधान है.

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साबित करें बेगुनाही

साथ ही खुद को निर्दोष साबित करने का सारा जिम्मा माता-पिता पर ही होगा.

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नहीं थी जानकारी

या नाबालिग ने जो अपराध किया. इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था.

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