पुणे पोर्श केस में नाबालिग को जमानत मिलने के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है.
Image Credit: my-lord.inपिता के खिलाफ मामला बिना वैध लाइसेंस के बेटे को गाड़ी चलाने देने के चलते हुआ.
Image Credit: my-lord.inलड़के के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने संभाजी नगर से गिरफ्तार किया है. पुलिस उन्हें बुधवार यानि आज ही कोर्ट में पेश करेगी
Image Credit: my-lord.inबता दें कि मोटर व्हेकिल एक्ट 2019 में संशोधित हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्चे को गाड़ी देने के मामले में माता-पिता की जवाबदेही तय की गई थी.
Image Credit: my-lord.inमोटर व्हेकिल एक्ट के सेक्शन 199A के मुताबिक, अगर नाबालिग कोई अपराध करता है, तो उसके गार्जियन या गाड़ी चालक को दोषी माना जाएगा.
Image Credit: my-lord.inइन मामलो में अदालत गार्जियन को तीन साल जेल और 25 हजार रूपये का जुर्माने की सजा का प्रावधान है.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही खुद को निर्दोष साबित करने का सारा जिम्मा माता-पिता पर ही होगा.
Image Credit: my-lord.inया नाबालिग ने जो अपराध किया. इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था.
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