मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन शोषण मामले में आरोपी को राहत दी है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने आरोपी को दो महीने के लिए अस्थायी जमानत दी है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने जमानत की शर्तों में कम्युनिटी सर्विस करने के निर्देश दिए हैं.
Image Credit: my-lord.inएमपी हाईकोर्ट में, जस्टिस आनंद पाठक की सिंगल-जज बेंच ने आरोपी छात्र को राहत दी.
Image Credit: my-lord.inबेंच ने कहा, आरोपी छात्र पर लगाए गए इल्जाम बहुत गंभीर है.
Image Credit: my-lord.inलेकिन छात्र की उम्र भी काफी कम है. ऐसे में उसे सुधार करने का, बेहतर नागरिक बनने का मौका देना चाहिए.
Image Credit: my-lord.inबता दें कि छात्र पर एक छात्रा को व्हॉट्सएप के माध्यम परेशान करने का आरोप लगा है.
Image Credit: my-lord.inछात्र ने अदालत से राहत की मांग करते हुए कहा कि वह बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र है, ज्यादा देर तक जेल में बंद रहने पर उसकी पढ़ाई बाधित होगी.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने छात्र को टेंपरेरी राहत देते हुए कम्युनिटी सर्विस करने की शर्त लगाई है.
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