Sexual Abuse Case: आरोपी को राहत देते हुए अदालत ने कम्यनुटी सर्विस को जमानत की शर्तों में क्यों जोड़ा?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 22 May, 2024

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन शोषण मामले में आरोपी को राहत दी है.

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Temporary Bail

अदालत ने आरोपी को दो महीने के लिए अस्थायी जमानत दी है.

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Community Service

अदालत ने जमानत की शर्तों में कम्युनिटी सर्विस करने के निर्देश दिए हैं.

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Single Judge Bench

एमपी हाईकोर्ट में, जस्टिस आनंद पाठक की सिंगल-जज बेंच ने आरोपी छात्र को राहत दी.

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बेहद गंभीर

बेंच ने कहा, आरोपी छात्र पर लगाए गए इल्जाम बहुत गंभीर है.

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बेहतर नागरिक

लेकिन छात्र की उम्र भी काफी कम है. ऐसे में उसे सुधार करने का, बेहतर नागरिक बनने का मौका देना चाहिए.

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WhatsApp

बता दें कि छात्र पर एक छात्रा को व्हॉट्सएप के माध्यम परेशान करने का आरोप लगा है.

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BBA-First Year

छात्र ने अदालत से राहत की मांग करते हुए कहा कि वह बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र है, ज्यादा देर तक जेल में बंद रहने पर उसकी पढ़ाई बाधित होगी.

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Temporary Relief

अदालत ने छात्र को टेंपरेरी राहत देते हुए कम्युनिटी सर्विस करने की शर्त लगाई है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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