संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद लागू होने वाले कानून को नया नाम ‘उम्मीद’ (यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एमपॉवरमेंट, एफिशियंसी एंड डवलपमेंट) अधिनियम दिया गया है.
Image Credit: my-lord.inसंसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के कारण देश के गरीब मुसलमानों का कल्याण हो सकेगा और उनके उत्थान में मदद मिलेगी.
Image Credit: my-lord.inआइये जानते हैं कि इस नए वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 में संपत्ति को दान में देने को लेकर क्या प्रावधान है.... इस बिल में वक्फ बाई यूजर (Waqf by User) जोड़ा गया है, जो वक्फ संपत्ति देने से जुड़ा है.
Image Credit: my-lord.inवक्फ बाई यूज़र एक इस्लामी कानूनी सिद्धांत है जो बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के, लगातार सामुदायिक उपयोग के आधार पर संपत्तियों को धार्मिक या धर्मार्थ अनुदान के रूप में मान्यता देता है.
Image Credit: my-lord.inयदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाश शुदा महिला अथवा यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ में नहीं दिया जा सकेगा.
Image Credit: my-lord.inअब से मुस्लिम व्यक्ति को अपने ऊपर निर्भर व्यक्ति की देखभाल के लिए अपनी संपत्ति में हिस्सा तय करने के बाद ही संपत्ति को वक्फ में दे सकता है.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही अब से वक्फ में संपत्ति दान करने के लिए किसी व्यक्ति को कम-से-कम पांच साल तक इस्लाम का प्रैक्टिस करना अनिवार्य है.
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