Waqf Bill 2024 में संपत्ति दान करने का प्रावधान

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 03 Apr, 2025

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद लागू होने वाले कानून को नया नाम ‘उम्मीद’ (यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एमपॉवरमेंट, एफिशियंसी एंड डवलपमेंट) अधिनियम दिया गया है.

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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के कारण देश के गरीब मुसलमानों का कल्याण हो सकेगा और उनके उत्थान में मदद मिलेगी.

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आइये जानते हैं कि इस नए वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 में संपत्ति को दान में देने को लेकर क्या प्रावधान है.... इस बिल में वक्फ बाई यूजर (Waqf by User) जोड़ा गया है, जो वक्फ संपत्ति देने से जुड़ा है.

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वक्फ बाई यूज़र एक इस्लामी कानूनी सिद्धांत है जो बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के, लगातार सामुदायिक उपयोग के आधार पर संपत्तियों को धार्मिक या धर्मार्थ अनुदान के रूप में मान्यता देता है.

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यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाश शुदा महिला अथवा यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ में नहीं दिया जा सकेगा.

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अब से मुस्लिम व्यक्ति को अपने ऊपर निर्भर व्यक्ति की देखभाल के लिए अपनी संपत्ति में हिस्सा तय करने के बाद ही संपत्ति को वक्फ में दे सकता है.

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साथ ही अब से वक्फ में संपत्ति दान करने के लिए किसी व्यक्ति को कम-से-कम पांच साल तक इस्लाम का प्रैक्टिस करना अनिवार्य है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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