हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार के एक फैसले को रद्द किया है,
Image Credit: my-lord.inजिसमें एक व्यक्ति को पिछले कई महीने से निवारक हिरासत (Preventative Detention) में रखा गया है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना दोष सिद्ध या बिना ट्रायल के राज्य किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में कैसे रख सकती है.
Image Credit: my-lord.inनिवारक हिरासत का प्रावधान पुलिस या सरकार को किसी शख्स को शक के आधार पर हिरासत में रखने की शक्ति देती है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केन्द्र सरकार को कानून बनाने की नितांत आवश्यकता जाहिर की है.
Image Credit: my-lord.inसंविधान की 22 में निवारक हिरासत का जिक्र आता है, जो उससे जुड़े पहलुओं को विस्तार से बताता है. आइये जानते हैं थोड़ा विस्तार से...
Image Credit: my-lord.inआर्टिकल 22 (i), किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना अनिवार्य करती है.
Image Credit: my-lord.inआर्टिकल 22 (ii), के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है.
Image Credit: my-lord.inलेकिन मौलिक अधिकार के दोनों प्रावधान कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे दुश्मन विदेशी या निवारक हिरासत (Preventative Detentive) के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति पर उपरोक्त धाराएं लागू नहीं होतीं.
Image Credit: my-lord.inइसका जिक्र आर्टिकल 22 (iii) में आता है. साथ ही आर्टिकल 22 (iv) निवारक हिरासत की अवधि पर अवरोध (Constraint) लगाता है,
Image Credit: my-lord.inइसके अनुसार निवारक हिरासत के तहत किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि एक...
Image Credit: my-lord.inआर्टिकल 22 (iv) सरकार को निर्देशित करती है कि हाई कोर्ट जज की अगुवाई में बनी एक एडवाइजरी बोर्ड को तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले बताना पड़ेगा कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं. यानि की...
Image Credit: my-lord.inइससे अधिक निवारक हिरासत में रखने के लिए एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी जरूरी होगी.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही आर्टिकल 22 (vii) संसद को निवारक हिरासत से जुड़े कानून बनाने के लिए निर्देशित करती है, जिससे निवारक हिरासत के लिए नियम और अधिकतम अवधि निर्धारित हो सके.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!