वातावरण प्रदूषित करना भी है अपराध

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 03 Nov, 2024

IPC की धारा 277

IPC की धारा 277, अब BNS की धारा 279 के अनुसार जानबूझकर किसी भी सार्वजनिक जलाशय के पानी को दूषित या गंदा करना अपराध है

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सजा

दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 6 महीने के कारावास या 5000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों कि सज़ा हो सकती है

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शारीरिक रूप से पानी दूषित करना

सार्वजनिक जलाशय के पानी को शारीरिक रूप से बिगाड़ने जैसे स्नान करना भी अपराध है

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IPC की धारा 278

IPC की धारा 278, अब BNS की धारा 280 के तहत जानबूझकर वातावरण को दूषित करना जिससे वहां रहने वाले लोग अस्वस्थ हो, अपराध की श्रेणी में आता है

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सजा

वातावरण को हानिकारक बनाने के दोषी पाए जाने पर व्यक्ति पर 1000 रुपये तक का ज़ुर्माना लगाया जा सकता है

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धूम्रपान भी अपराध

सार्वजनिक स्थान पर किसी भी रूप में धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर IPC 278 (BNS Section 280) के तहत कार्यवाही की जाएगी.

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अपराध की श्रेणी

IPC 277 और 278 (अब BNS की धारा 279 और 280 )के अंतर्गत परिभाषित अपराध, जमानती व असंज्ञेय अपराध है और अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है,

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पर्यावरण संरक्षण

भारत सरकार द्वारा जल और पर्यावरण संरक्षण व अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए है

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