IPC की धारा 277, अब BNS की धारा 279 के अनुसार जानबूझकर किसी भी सार्वजनिक जलाशय के पानी को दूषित या गंदा करना अपराध है
Image Credit: my-lord.inदोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 6 महीने के कारावास या 5000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों कि सज़ा हो सकती है
Image Credit: my-lord.inसार्वजनिक जलाशय के पानी को शारीरिक रूप से बिगाड़ने जैसे स्नान करना भी अपराध है
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 278, अब BNS की धारा 280 के तहत जानबूझकर वातावरण को दूषित करना जिससे वहां रहने वाले लोग अस्वस्थ हो, अपराध की श्रेणी में आता है
Image Credit: my-lord.inवातावरण को हानिकारक बनाने के दोषी पाए जाने पर व्यक्ति पर 1000 रुपये तक का ज़ुर्माना लगाया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inसार्वजनिक स्थान पर किसी भी रूप में धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर IPC 278 (BNS Section 280) के तहत कार्यवाही की जाएगी.
Image Credit: my-lord.inIPC 277 और 278 (अब BNS की धारा 279 और 280 )के अंतर्गत परिभाषित अपराध, जमानती व असंज्ञेय अपराध है और अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है,
Image Credit: my-lord.inभारत सरकार द्वारा जल और पर्यावरण संरक्षण व अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए है
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