AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के बाहर स्लोगन लगाने व काला पेंट फेंकने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
Image Credit: my-lord.inरिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सांसद आवास के आगे नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
Image Credit: my-lord.inपुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 506, 153ए और 147 के तहत मामला दर्ज किया है.
Image Credit: my-lord.inसेक्शन 143 कानून तोड़कर प्रदर्शन करने वाले जनसमूह का हिस्सा होने पर लगाई जाती है.
Image Credit: my-lord.inIPC सेक्शन 506 किसी व्यक्ति को अपराधिक देने के मामले में लगाई जाती है.
Image Credit: my-lord.inIPC सेक्शन 153ए, तब लगाई जाती है जब विभिन्न समूहों में धर्म, जाति व भाषा आदि के चलते दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध से संबंधित हैं.
Image Credit: my-lord.inIPC सेक्शन 147 दंगाइयों द्वारा किए गए नुकसान के प्रकार और सीमा के आधार पर सजा देने का प्रावधान करती है. इसमें कम से कम दो साल जेल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.
Image Credit: my-lord.inपुलिस ने उपरोक्त धाराओं में ओवैसी के सांसद आवास के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
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