AIMIM चीफ ओवैसी के 'सांसद आवास' पर हमला! पुलिस ने इन धाराओं में FIR दर्ज किया

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 30 Jun, 2024

सांसद असदुद्दीन ओवैसी

AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के बाहर स्लोगन लगाने व काला पेंट फेंकने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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दिल्ली पुलिस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सांसद आवास के आगे नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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भारतीय दंड संहिता

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 506, 153ए और 147 के तहत मामला दर्ज किया है.

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IPC सेक्शन 143

सेक्शन 143 कानून तोड़कर प्रदर्शन करने वाले जनसमूह का हिस्सा होने पर लगाई जाती है.

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IPC सेक्शन 506

IPC सेक्शन 506 किसी व्यक्ति को अपराधिक देने के मामले में लगाई जाती है.

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IPC सेक्शन 153ए

IPC सेक्शन 153ए, तब लगाई जाती है जब विभिन्न समूहों में धर्म, जाति व भाषा आदि के चलते दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध से संबंधित हैं.

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IPC सेक्शन 147

IPC सेक्शन 147 दंगाइयों द्वारा किए गए नुकसान के प्रकार और सीमा के आधार पर सजा देने का प्रावधान करती है. इसमें कम से कम दो साल जेल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.

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पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने उपरोक्त धाराओं में ओवैसी के सांसद आवास के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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