बिभव कुमार की जमानत याचिका की स्वीकार्यता Bail Plea Maintainabiity) पर दिल्ली हाईकोर्ट कल (1 जुलाई) फैसला सुनाने वाली है.
Source: my-lord.inबिभव कुमार ने जमानत याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही गिरफ्तार किया.
Source: my-lord.inऐसे गिरफ्तार किए जाने से मेरे मौलिक अधिकार का दुरुपयोग हुआ और इसलिए मैं यहां हूं. साथ ही आपने (दिल्ली पुलिस) 41A में बताए प्रोसीजर का उल्लंघन किया है.
Source: my-lord.inसीआरपीसी की धारा 41ए के अनुसार, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जब जरूरी नहीं है, तो पुलिस आरोपी को अपने सामने हाजिर होने का नोटिस भेजेगी.
Source: my-lord.inसीआरपीसी की धारा 41ए इस बात पर भी जोड़ देती है कि पुलिस किसे नोटिस भेजेगी,
Source: my-lord.inपहला, जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई हो. दूसर, उसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी मिली हो. तीसरा, व्यक्ति पर गंभीर अपराध करने का संदेह हो.
Source: my-lord.inबिभव ने अदालत को बताया है कि पुलिस ने इन प्रोजीसर का पालन नहीं किया. बल्कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है.
Source: my-lord.inबता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार हुए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका की स्वीकार्यता पर सुनवाई करेगी.
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