जीवन भर में मात्र 9 सिम, नए टेलीकॉम कानून में और क्या है?

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 27 Jun, 2024

टेलिकम्युनिकेशन एक्ट

26 जून से नया टेलिकम्युनिकेशन कानून, 2023 देश भर में लागू हो गया है.

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कड़े प्रावधान

कानून में सिम नंबरों की संख्या, सिम को लेकर फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान है.

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सिम नंबर

इस कानून के मुताबिक एक व्यक्ति अपने जीवन भर में सिर्फ 9 सिम ले पाएंगे. वहीं, नार्थ इस्ट राज्यों के लोग केवल 6 सिम ही ले सकेंगे.

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50 लाख जुर्माना

वहीं, फर्जी तरीके से सिम लेने पर करीब 50 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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सरकार की ताकत

कानून ने सरकार को टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने की ताकत बढ़ाई है.

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टेक ओवर पर रोक

अब सरकार चाहे तो किसी टेलीकॉम सर्विस पर रोक, किसी सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर को भी कंट्रोल करेगी.

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ऑनलाइन मैकेनिज्म

यूजर्स की शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाने को कहा है जहां यूजर्स अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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टेलीग्राफ अधिनियम

जाते-जाते बता दें, नया टेलीकम्युनिकेशन कानून 'टेलीग्राफ अधिनियम' की जगह पर आया है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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