26 जून से नया टेलिकम्युनिकेशन कानून, 2023 देश भर में लागू हो गया है.
Source: my-lord.inकानून में सिम नंबरों की संख्या, सिम को लेकर फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान है.
Source: my-lord.inइस कानून के मुताबिक एक व्यक्ति अपने जीवन भर में सिर्फ 9 सिम ले पाएंगे. वहीं, नार्थ इस्ट राज्यों के लोग केवल 6 सिम ही ले सकेंगे.
Source: my-lord.inवहीं, फर्जी तरीके से सिम लेने पर करीब 50 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
Source: my-lord.inकानून ने सरकार को टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने की ताकत बढ़ाई है.
Source: my-lord.inअब सरकार चाहे तो किसी टेलीकॉम सर्विस पर रोक, किसी सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर को भी कंट्रोल करेगी.
Source: my-lord.inयूजर्स की शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाने को कहा है जहां यूजर्स अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
Source: my-lord.inजाते-जाते बता दें, नया टेलीकम्युनिकेशन कानून 'टेलीग्राफ अधिनियम' की जगह पर आया है.
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