सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा से कराने के आदेश देने से इंकार कर दिया है.
Image Credit: my-lord.inफैसला नीट पेपर को रद्द करने और दोबारा से आयोजित कराने के मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने ये सुनाया है.
Image Credit: my-lord.inसीजेआई ने कहा हमारा मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा प्रस्तावित निर्धारित परीक्षा के आवेदन पर RE-नीट का आदेश देना या संपूर्ण नीट 2024 परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है.
Image Credit: my-lord.inसीजेआई ने ऐसा करने के पीछे के कारणों पर कहा कि, नए सिरे से NEET UG का निर्देश देने से परीक्षा में शामिल होने वाले 2 मिलियन छात्रों पर गंभीर रूप से प्रभापव पड़ेगा. जिनमें (1) मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन का शेड्यूल बिगड़ेगा; (2) चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रभाव; (3) भविष्य में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रभाव और (4) हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए गंभीर नुकसान शामिल हैं.
Image Credit: my-lord.inसीजेआई: पहले के आदेश में अदालत ने कहा था कि वह निम्नलिखित की जांच करेगी (1) क्या कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ था; (2) क्या उल्लंघन इस प्रकृति का है कि यह पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित करता है; (3) क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग लाभार्थियों से अलग करना संभव है
Image Credit: my-lord.inसुनवाई के दौरान NTA से कुछ सवालों के जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 11 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया है.
Image Credit: my-lord.inसीजेआई: अंतिम फैसले के कारण बाद में बताए जाएंगे, लेकिन हम निम्नलिखित शब्दों में आवश्यक निष्कर्ष दर्ज करना जारी रखते हैं: 1. यह तथ्य कि नीट यूजी 2024 का पेपर हजारीबाग (झारखंड) और पटना में लीक हुआ, विवाद का विषय नहीं है; 2. जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के बाद, सीबीआई ने 10 जुलाई की अपनी रिपोर्ट दाखिल की है.
Image Credit: my-lord.inसीबीआई ने बताया है कि वर्तमान चरण में, जांच के दौरान सामने आई सामग्री से पता चलता है कि हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्रों से चुने गए लगभग 155 छात्र धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं. चूंकि सीबीआई जांच अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंची है, इसलिए इस न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 571 शहरों में स्थित 4,750 केंद्रों से प्राप्त परिणामों के आधार पर असामान्यताओं या अन्य बातों के अस्तित्व के संबंध में कुछ रुझान बताए. अदालत के निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार ने आईआईटी मद्रास से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है.
Image Credit: my-lord.inजिसे लेकर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा प्रस्तावित निर्धारित परीक्षा के आवेदन पर RE-नीट का आदेश देना या संपूर्ण नीट 2024 परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है. अत; सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा को रद्द करने से मना कर दिया है.
Image Credit: my-lord.inअब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 18 जुलाई यानि कल के दिन सुनेगी.
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