NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से क्यों इंकार किया?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 20 Jun, 2024

NEET UG

गुरूवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG की काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिम सुनवाई के बाद अगर परीक्षा रद्द करने का फैसला आता है, तो काउंसिलिंग की प्रक्रिया अपने आप रद्द हो जाएगी.

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डिवीजन बेंच

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की डिवीजन बेंच ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से किया इंकार.

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परीक्षा रद्द

बेंच ने कहा, अगर अंतिम सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है, तो काउंसिलिंग भी स्थगित हो जाएगी.

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मेघालय के एक छात्र

सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें मेघालय की एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,

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इक्जाम सेंटर

याचिका में छात्र ने दावा किया कि उसने इक्जाम सेंटर पर तकनीकी कारणों से 45 मिनट बर्बाद हुए हैं.

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NEET UG की याचिकाओं

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट NEET UG से जुड़ी कई याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुनवाई करेगी.

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ग्रेस मार्क्स कैंसिल

वहीं, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1536 छात्रों के ग्रेस मार्क्स कैंसिल करने और दोबारा से परीक्षा लेने के निर्देश दिए थे.

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