मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दो व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है.
Image Credit: my-lord.inयह कार्रवाई उस महू हिंसा (Mahu Violence) के संदर्भ में की गई है जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के जश्न के दौरान हुई.
Image Credit: my-lord.inआधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर, दो व्यक्तियों, सोहेल कुरेशी और एजाज खान, के खिलाफ NSA के तहत आदेश जारी किए गए हैं.
Image Credit: my-lord.inNSA का हिंदी में संक्षेप 'रसुका' है और यहां सवाल उठना लाजिमी है कि रासुका कब लगाई जाती है? और इसमें कितनी कठोर सजा का प्रवाधान है?
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 एक कानून है जो सरकार को बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है.
Image Credit: my-lord.inरासुका अधिनियम की धारा 3 केंद्र या राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का अधिकार देती है.
Image Credit: my-lord.inरासुका, राज्य सरकार तब लगाती है जब किसी व्यक्ति के कार्यों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो.
Image Credit: my-lord.inहलांकि, मामले में आरोपी व्यक्ति हाई कोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे वकील रखने की अनुमति नहीं होती है.
Image Credit: my-lord.inइसमें निरुद्ध करने का उद्देश्य भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति को खतरे में डालने से रोकना है.
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत, निवारक हिरासत 12 महीने तक चलती है, वहीं सरकार जांच करने के लिए इस हिरासत की अवधि को बढ़ा सकती है.
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