सांसद की सदस्यता रद्द होने से जुडे़ नियम

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 13 Mar, 2025

MP Amritpal Singh

अमृत पाल सिंह खडूंर साहिब, पंजाब से सांसद बने हैं. लोकसभा सचिवालय के अनुसार वह 46 दिनों से सदन में पेश में पेश नहीं हुई है.

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जेल में बंद

अमृतपाल सिंह अभी आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है. उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दावा किया कि अगर उन्हें सदन की बैठक में शामिल होने के लिए राहत नहीं दिया जाएगा, तो सांसदी चली जाएगी.

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संसद की सदस्यता

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि कैसे किसी सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है,

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आर्टिकल 101 और 102

संविधान का आर्टिकल 101 और 102 इस विषय में विस्तार से बताती है, वहीं, जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में भी सांसदो की सदस्यता रद्द होने के कारणों का जिक्र करता है.

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आर्टिकल 101 (4)

आर्टिकल 101 (4) में अगर कोई संसद सदस्य लगातार सदन से 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी सदस्यता स्वत: ही समाप्त हो जाती है.

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आर्टिकल 102 (1) a

वहीं आर्टिकल 102 (1) a के अनुसार भारत या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ के किसी पद (नौकरी आदि) पर रहने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा.

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आर्टिकल 102 (1) b

मानसिक रूप से कमजोर या असक्षम व्यक्ति को संसद सदस्य नहीं बनाया जा सकता है

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आर्टिकल 102 (1) c

दिवालिया होने की स्थिति में भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता.

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आर्टिकल 102 (1) d

यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है, तो वह अयोग्य होगा.

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आर्टिकल 102 (1) e

साथ ही किसी मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की भी सदन की सदस्यता रद्द की जा सकती है.

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जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951

साथ ही जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 7 से 10 संसद सदस्यों की सदस्यता रद्द होने के कारणों का जिक्र करती है. संसद की सदस्यता, चुनावी खर्चें का सही हिसाब नहीं देना, पर्सनल जानकारी गलत देने जिसमें आय, सर्टिफिकेट आदि शामिल है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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