देश में संपत्ति से जुडे़ मामले की कार्रवाई Tranfer of Property Act, 1882 के तहत किए जाते हैं.
Image Credit: my-lord.inTPA की धारा 123 संपत्ति की स्वामित्व गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर करने का प्रावधान है.
Image Credit: my-lord.inTPA की धारा 123 के अनुसार 'गिफ्ट' एक व्यक्ति (Donor)द्वारा दूसरे व्यक्ति (Receiver)को स्वेच्छा से और बिना किसी विचार के, मौजूदा चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण है.
Image Credit: my-lord.inअचल संपत्ति (Immovable Property) को गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर करने को रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्रभावी बनाया जाता है.
Image Credit: my-lord.inऐसे में मन में सवाल उठना लाजिमी है कि संपत्ति को गिफ्ट के तौर पर देने के क्या फायदे हैं?
Image Credit: my-lord.inअगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर करता है, रिसीवर को इस संपत्ति पर इनकम टैक्स से छूट मिलती है,
Image Credit: my-lord.inकई राज्यों में संपत्ति को गिफ्ट के जरिए हस्तांतरण करने पर स्टॉम्प ड्यूटी में भी छूट मिलती है. बता दें कि संपत्ति के ओनरशिप चेंज होने पर राज्य सरकार उस संपत्ति पर स्टॉम्प ड्यूटी लगाती है.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही वारिशों को अपनी संपत्ति देने की प्रक्रिया को भी आसान बनाती है. वसीयत के जरिए संपत्ति की ओनरशिप अपने बच्चों को देना थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है.
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