संपत्ति को 'गिफ्ट' के रूप में देने के फायदे

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 12 Mar, 2025

संपत्ति का ट्रांसफर

देश में संपत्ति से जुडे़ मामले की कार्रवाई Tranfer of Property Act, 1882 के तहत किए जाते हैं.

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TPA, 1882 की धार 123

TPA की धारा 123 संपत्ति की स्वामित्व गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर करने का प्रावधान है.

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गिफ्ट क्या है?

TPA की धारा 123 के अनुसार 'गिफ्ट' एक व्यक्ति (Donor)द्वारा दूसरे व्यक्ति (Receiver)को स्वेच्छा से और बिना किसी विचार के, मौजूदा चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण है.

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रजिस्ट्रेशन के जरिए

अचल संपत्ति (Immovable Property) को गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर करने को रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्रभावी बनाया जाता है.

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गिफ्ट के तौर पर संपत्ति देना

ऐसे में मन में सवाल उठना लाजिमी है कि संपत्ति को गिफ्ट के तौर पर देने के क्या फायदे हैं?

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इनकम टैक्स में छूट

अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर करता है, रिसीवर को इस संपत्ति पर इनकम टैक्स से छूट मिलती है,

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Stamp Duty

कई राज्यों में संपत्ति को गिफ्ट के जरिए हस्तांतरण करने पर स्टॉम्प ड्यूटी में भी छूट मिलती है. बता दें कि संपत्ति के ओनरशिप चेंज होने पर राज्य सरकार उस संपत्ति पर स्टॉम्प ड्यूटी लगाती है.

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Inheritance की जगह 'गिफ्ट'

साथ ही वारिशों को अपनी संपत्ति देने की प्रक्रिया को भी आसान बनाती है. वसीयत के जरिए संपत्ति की ओनरशिप अपने बच्चों को देना थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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