अगर बालिग कपल अपनी पसंद से एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
Image Credit: my-lord.inभारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक, हर नागरिक को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है.
Image Credit: my-lord.inअर्थ ये कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किसी से न ही परिवार या कोई और छीन सकता है.
Image Credit: my-lord.inऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया जिसमें कपल ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की. परिवार की ओर से लगातार धमकी मिल रही थी. कपल ने अदालत से पुलिस सुरक्षा की मांग की.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बालिग कपल अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, तो इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
Image Credit: my-lord.inदोनों बालिग हैं. शादी का फैसला करने लायक हैं. परिवार कपल के जीवन और स्वतंत्रता को खतरे में न डाले.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जब दोनों बालिग हैं और एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो रास्ते में किसी को बाधा नहीं बननी चाहिए.
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