क्या मनपसंद व्यक्ति से शादी करना 'संवैधानिक अधिकार' है?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 01 Oct, 2024

बालिग कपल

अगर बालिग कपल अपनी पसंद से एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

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अनुच्छेद 21

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक, हर नागरिक को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है.

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मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार

अर्थ ये कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किसी से न ही परिवार या कोई और छीन सकता है.

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कपल ने परिवार के खिलाफ जाकर की शादी

ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया जिसमें कपल ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की. परिवार की ओर से लगातार धमकी मिल रही थी. कपल ने अदालत से पुलिस सुरक्षा की मांग की.

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पसंद से शादी

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बालिग कपल अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, तो इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.

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परिवार खतरे में न डाले

दोनों बालिग हैं. शादी का फैसला करने लायक हैं. परिवार कपल के जीवन और स्वतंत्रता को खतरे में न डाले.

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शादी करना संवैधानिक अधिकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता.

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बाधा नहीं बनें

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जब दोनों बालिग हैं और एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो रास्ते में किसी को बाधा नहीं बननी चाहिए.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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