पाकिस्तान की इन गतिविधियों को भारत मानेगा Act of Terror

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 12 May, 2025

पाकिस्तान की ओर लगातार हमले के किए जाने से भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है. सरकार ने कहा कि आगे से कोई एक्ट ऑफ टेरर यानि कोई भी आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान की ओर से की जाएगी तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा.

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ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार एक्ट ऑफ वार (Act of War) में किन गतिविधियों को शामिल करती है. आइये जानते हैं कि किन आतंकवादी गतिविधियों को भारत सरकार एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा...

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भारतीय कानून के अनुसार, एक्ट ऑफ टेरर (Act of Terror) राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, जनता को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के इरादे से किया गया कार्य है.

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इन एक्टिविटी में बम विस्फोट, गोलीबारी, विमान अपहरण, साइबर हमले या जैविक, परमाणु या रासायनिक हमले शामिल हैं. इसमें सरकारी भवनों, सैन्य शिविरों या संस्थानों पर हमले भी शामिल हैं.

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पाकिस्तान आतंकवादियों को धन और प्रशिक्षण देने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है. भारत द्वारा सीमा पार आतंकवादी शिविरों पर की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई ने भारत में आतंक फैलाने वाले समूहों को पाकिस्तान सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन को उजागर किया है.

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आतंकवादी कृत्य जानबूझकर की गई हिंसा है जिसका उद्देश्य लोगों में भय फैलाना है. बांधों या बिजलीघरों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है.

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भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के अनुसार, किसी भी लोक सेवक की मृत्यु का कारण बनने या बनने का प्रयास करने वाले आपराधिक बल का प्रदर्शन या उपयोग करने का प्रयास भी आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है. इसलिए भारत ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान की ओर से की गई कोई गतिविधि इन चीजों को नुकसान पहुंचाती है, तो हम इसे एक्ट ऑफ टेरर मानेंगे.

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