पाकिस्तान की ओर लगातार हमले के किए जाने से भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है. सरकार ने कहा कि आगे से कोई एक्ट ऑफ टेरर यानि कोई भी आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान की ओर से की जाएगी तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा.
Image Credit: my-lord.inऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार एक्ट ऑफ वार (Act of War) में किन गतिविधियों को शामिल करती है. आइये जानते हैं कि किन आतंकवादी गतिविधियों को भारत सरकार एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा...
Image Credit: my-lord.inभारतीय कानून के अनुसार, एक्ट ऑफ टेरर (Act of Terror) राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, जनता को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के इरादे से किया गया कार्य है.
Image Credit: my-lord.inइन एक्टिविटी में बम विस्फोट, गोलीबारी, विमान अपहरण, साइबर हमले या जैविक, परमाणु या रासायनिक हमले शामिल हैं. इसमें सरकारी भवनों, सैन्य शिविरों या संस्थानों पर हमले भी शामिल हैं.
Image Credit: my-lord.inपाकिस्तान आतंकवादियों को धन और प्रशिक्षण देने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है. भारत द्वारा सीमा पार आतंकवादी शिविरों पर की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई ने भारत में आतंक फैलाने वाले समूहों को पाकिस्तान सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन को उजागर किया है.
Image Credit: my-lord.inआतंकवादी कृत्य जानबूझकर की गई हिंसा है जिसका उद्देश्य लोगों में भय फैलाना है. बांधों या बिजलीघरों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inभारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के अनुसार, किसी भी लोक सेवक की मृत्यु का कारण बनने या बनने का प्रयास करने वाले आपराधिक बल का प्रदर्शन या उपयोग करने का प्रयास भी आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है. इसलिए भारत ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान की ओर से की गई कोई गतिविधि इन चीजों को नुकसान पहुंचाती है, तो हम इसे एक्ट ऑफ टेरर मानेंगे.
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