कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग को अवैध रूप से शेयर करने पर रोक लगाई है.
Source: my-lord.inबहस के दौरान अदालत ने कहा कि इस तरह से वीडियो शेयर करने पर रोक लगाने के लिए पहले से ही नियम लागू है.
Source: my-lord.inइस दौरान अदालत ने सभी निजी व्यक्तियों व कुछ मीडिया चैनलों को हाईकोर्ट की कार्यवाही से जुड़ी क्लिप को सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए हैं.
Source: my-lord.inकर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला एडवोकेट संघ बेंगलुरू द्वारा दायर याचिका पर आया जिसमें किसी व्यक्ति, वीडियो निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से शेयर की जा रही वीडियो पर रोक लगाने की मांग की थी.
Source: my-lord.inअदालत के समक्ष ये याचिका जस्टिस श्रीशानंद की दो वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद की गई है. इन दो वीडियोज में जस्टिस श्रीशानंद महिला एडवोकेट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आए,
Source: my-lord.inदूसरे वीडियो में वे बेंगलुरू के एक जगह को पाकिस्तान बता रहे हैं.
Source: my-lord.inयाचिकाकर्ता ने अपनी मांग का आधार संविधान के अनुच्छेद 21 को बनाते हुए कहा कि वैवाहिक मामले की ट्रोलिंग व लाइव स्ट्रीमिंग संविधान का उल्लंघन है.
Source: my-lord.inयाचिकाकर्ता के अदालत की कार्यवाही की क्लिप के दुरूपयोग पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले कार्यवाही को शेयर करने पर रोक लगा दी है.
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