You Tube लाइव स्ट्रीम से वीडियो शेयर करने पर कर्नाटक HC ने लगाई रोक

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 25 Sep, 2024

कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग को अवैध रूप से शेयर करने पर रोक लगाई है.

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लाइव स्ट्रीमिंग

बहस के दौरान अदालत ने कहा कि इस तरह से वीडियो शेयर करने पर रोक लगाने के लिए पहले से ही नियम लागू है.

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अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग

इस दौरान अदालत ने सभी निजी व्यक्तियों व कुछ मीडिया चैनलों को हाईकोर्ट की कार्यवाही से जुड़ी क्लिप को सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए हैं.

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अवैध रूप से शेयर

कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला एडवोकेट संघ बेंगलुरू द्वारा दायर याचिका पर आया जिसमें किसी व्यक्ति, वीडियो निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से शेयर की जा रही वीडियो पर रोक लगाने की मांग की थी.

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जस्टिस श्रीशानंद की दो वीडियोज

अदालत के समक्ष ये याचिका जस्टिस श्रीशानंद की दो वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद की गई है. इन दो वीडियोज में जस्टिस श्रीशानंद महिला एडवोकेट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आए,

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लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान

दूसरे वीडियो में वे बेंगलुरू के एक जगह को पाकिस्तान बता रहे हैं.

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लाइव स्ट्रीमिंग

याचिकाकर्ता ने अपनी मांग का आधार संविधान के अनुच्छेद 21 को बनाते हुए कहा कि वैवाहिक मामले की ट्रोलिंग व लाइव स्ट्रीमिंग संविधान का उल्लंघन है.

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सोशल मीडिया साइट से हटाने के आदेश

याचिकाकर्ता के अदालत की कार्यवाही की क्लिप के दुरूपयोग पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले कार्यवाही को शेयर करने पर रोक लगा दी है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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