मंडी लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रानौत की सांसदी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
Image Credit: my-lord.inयाचिका को सुनवाई योग्य पाते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कंगना रानौत को नोटिस जारी किया है.
Image Credit: my-lord.inनोटिस में कंगना से आरोपों को लेकर जवाब मांगा गया है. साथ ही, जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने इस मामले को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है.
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता फॉरेस्ट अधिकारी के अनुसार, अगर उसका नामांकन रद्द नहीं किया गया होता, तो वे इस सीट से जीतते.
Image Credit: my-lord.inयाचिका में कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उससे नो ड्यूज की मांग की. उन्होंने वो सर्टिफिकेट भी दिया. उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से अतिरिक्त मंजूरी दी है.
Image Credit: my-lord.inवहीं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के अनुसार, किसी चुनाव को रद्द कर दिया जाता है अगर किसी व्यक्ति का नामांकन गलत तरीके से रद्द कर दिया जाता है.
Image Credit: my-lord.inहालांकि फॉरेस्ट अफसर राम नेगी को अपना दावा अदालत में साबित करना पड़ेगा. उसके बाद ही कंगना की सांसदी को खतरा है.
Image Credit: my-lord.inअब देखना दिलचस्प रहेगा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष कंगना रानौत क्या जवाब देती है.
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