सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों कहा जाता है?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 25 Jul, 2024

भारत के मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है.

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मास्टर ऑफ रोस्टर का अर्थ होता है किसी मामले को सुनावई के लिए बेंच को गठित करते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट रोस्टर का अर्थ किस मामले की सुनवाई कौन सी पीठ करेगी, ये तय करना सीजेआई का काम है.

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वहीं जजों के पास ये अधिकार है कि वे दिए गए मामले की सुनवाई करना चाहते हैं या नहीं,

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जजों को मिले इसी अधिकार की वजह से जज खुद को मुकदमों की सुनवाई से अलग कर लेते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम जजों की संख्या 34 है, सामान्यत: मामलो को सुनने के लिए डिवीजन बेंच बैठती है जिसमें दो जज एक साथ बैठते हैं.

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वहीं संवैधानिक बेंच में तीन या उससे अधिक जजों की पीठ बैठती है. सीजेआई के पास इन बेंच को गठित करने में, बेंच में जजों का चयन करने और किसी मामले को किस दिन सुना जाना है, ये तय करने का अधिकार है.

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चीफ जस्टिस को मिली इन्हीं शक्तियों की वजह से उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है.

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