Judge को धमकी देने के आरोपी IAS के खिलाफ चलेगा मुकदमा! हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 04 Aug, 2024

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक आईएएस अधिकारी डिप्टी कमिश्नर अहमद कुरैशी के खिलाफ अपराधिक अवमानना(Criminal Contempt) का मुकदमा शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

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जमीन अधिग्रहण के मामले में आईएएस अधिकारी पर जज को परेशान करने व धमकी देने के आरोप हैं.

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जज ने आईएएस अधिकारी के रवैये की शिकायत हाईकोर्ट से की, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने आरोपी आईएएस अफसर पर मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं.

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जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी को पांच अगस्त के दिन अदालत में मौजूद रहने को कहा है.

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अदालत ने हिदायत दी है कि अगर अधिकारी तय डेट पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही (Coercive Proceedings) शुरू की जाएगी.

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रिपोर्ट के मुताबिक, आईएएस अधिकार ने जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामले में जज के फैसले को मानने से इंकार करते हुए धमकी दी थी.

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पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने को लेकर अदालत ने आईएएस की सैलरी रोक दी जिसके बाद आईएएस ने ये हरकत की.

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पीड़ितों को उचित ढ़ंग से मुआवजा नहीं मिलने के चलते अदालत ने आईएएस की सैलरी रोक दी जिसके बाद आईएएस ने ये हरकत की थी.

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