शराब पीकर पब्लिक प्लेस में किया हंगामा, तो मिलेगी ये सजा?

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 14 Oct, 2024

शराब पीकर घूमना अपराध

पब्लिक प्लेस में शराब पीकर घूमना अपराध है.

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आम लोगों को होती है परेशानी

आए-दिन लोग शराब पीकर पब्लिक प्लेस में हंगामा करते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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शराब पीना अपराध

हमारे देश में शराब पीकर घूमना अपराध है.

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भारतीय न्याय संहिता की धारा 355

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 355 पब्लिक प्लेस में शराब पीकर हंगामे करने को अपराध बताता है.

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पब्लिक प्लेस में हंगामा

धारा 355 के अनुसार, जो व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक जगहों पर पहुंचकर हंगामा करना अपराध की श्रेणी में है.

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साधारण कारावास की सजा

अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा तो उसे चौबीस घंटे तक साधारण कारावास की सजा या एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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जेल और जुर्माना,दोनों

कुछ परिस्थितियों में दोनों ही सजा दी जा सकती है.

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सामुदायिक सेवा की सजा

भारतीय न्याय संहिता में अब तो ऐसे व्यक्ति को सामुदायिक सेवा की सजा भी दिए जाने का प्रावधान है.

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