पब्लिक प्लेस में शराब पीकर घूमना अपराध है.
Source: my-lord.inआए-दिन लोग शराब पीकर पब्लिक प्लेस में हंगामा करते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
Source: my-lord.inहमारे देश में शराब पीकर घूमना अपराध है.
Source: my-lord.inभारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 355 पब्लिक प्लेस में शराब पीकर हंगामे करने को अपराध बताता है.
Source: my-lord.inधारा 355 के अनुसार, जो व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक जगहों पर पहुंचकर हंगामा करना अपराध की श्रेणी में है.
Source: my-lord.inअगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा तो उसे चौबीस घंटे तक साधारण कारावास की सजा या एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
Source: my-lord.inकुछ परिस्थितियों में दोनों ही सजा दी जा सकती है.
Source: my-lord.inभारतीय न्याय संहिता में अब तो ऐसे व्यक्ति को सामुदायिक सेवा की सजा भी दिए जाने का प्रावधान है.
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