आम तौर पर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण या वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
Source: my-lord.inभारतीय कानून में गिरफ्तारी के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कुछ वैध कारण होने चाहिए.
Source: my-lord.inपुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई वैध कारण होना चाहिए.
Source: my-lord.inकिसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लेना होता है.
Source: my-lord.inयह कारण किसी अपराध के लिए संदेह या किसी अपराध के संयोजन में शामिल होने का संदेह हो सकता है.
Source: my-lord.inवहीं, कोई अपराध करने के दौरान पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसे वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है.
Source: my-lord.inअगर पुलिस शक हो कि कोई व्यक्ति अगर बिना अपराध करके भाग रहा है, तो वह बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है.
Source: my-lord.inयदि पुलिस किसी व्यक्ति को किसी अपराध करते हुए पकड़ती है, तो वह उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.
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