कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से अपने स्टैंडअप कॉमेडी की वजह से चर्चा में है. उनके चर्चा होने की वजह उनकी पॉलिटिकल सटायर है,
Image Credit: my-lord.inइस पॉलिटिकल सटायर के लिए जगह देने पर स्टूडियो में कथित तौर पर तोड़-फोड़ के बाद कॉमेडियन के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है.
Image Credit: my-lord.inकॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(1)(बी), 353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आइये जानते हैं कि ये धाराएं किन अपराध से जुड़ी है.
Image Credit: my-lord.inभारतीय नागरिक संहिता (BNS) की धारा 353 (i)(b) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या किसी रिपोर्ट के माध्यम से आम लोगों में में भय या चिंता पैदा करने के इरादे से झूठी जानकारी या अफवाह फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
Image Credit: my-lord.inअगर किसी व्यक्ति की गतिविधियों से राज्य या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसके कृत्य को बीएनएस की धारा 353 (1)बी के तहतअपराध माना जाएगा.
Image Credit: my-lord.inबीएनएस की धारा 353 (ii) के अनुसार, जो व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा या अन्य आधारों पर दुश्मनी या घृणा भड़काने के इरादे से गलत सूचना, अफ़वाह या भयावह समाचार बनाते, प्रकाशित या प्रसारित करते हैं, उन्हें तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
Image Credit: my-lord.inबीएनएस की धारा 356, अवमानना मामले में निर्धारित सजा से जुड़ा प्रावधान है. जिसमें दो साल तक की साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति को बदनाम करने के परिणामस्वरूप सामुदायिक सेवा भी लगाई जा सकती है.
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