जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने डिफेंस में कही ये बातें

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 24 Mar, 2025

आज सुबह दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिक नोटिस जारी कर जस्टिस यशवंत वर्मा को सभी न्यायिक कार्य से दूर रहने के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे सभी मुकदमे वापस ले लिए हैं.

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बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के बंगले पर मिले कैश के मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को से कुछ सवालों के जबाव की मांग किया था.

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चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा से लिखित में इन सवालों के जबाव देने को कहा था. जस्टिस यशवंत वर्मा ने लिखित में इन सवालों के जबाव को सौंप दिया है.

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जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि जिस कमरे (स्टोर रूम) से कैश मिला था, वह मुख्य मकान का हिस्सा नहीं है. वहां केवल खराब हो चुके समानों को रखा जाता है. यह सभी के लिए खुला था.

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जस्टिस ने आगे कहा कि जब यह घटना घटी तब वह अपनी पत्नी के साथ भोपाल दौरे पर थे. जब वह दिल्ली लौटे तब उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी दी गई.

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जस्टिस वर्मा ने आगे कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी भी इस स्टोर रूम में कोई नकद रखा. जब अग्निशामक दल ने आग बुझाने का कार्य किया और जब उन्होंने घटना स्थल पर लौटकर देखा, तो वहां कोई नकद या मुद्रा नहीं मिली.

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जस्टिस वर्मा ने आगे कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी भी इस स्टोर रूम में कोई नकद रखा. जब अग्निशामक दल ने आग बुझाने का कार्य किया और जब उन्होंने घटना स्थल पर लौटकर देखा, तो वहां कोई नकद या मुद्रा नहीं मिली.

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जस्टिस वर्मा ने जोर देकर कहा कि जिस रूम से पैसा मिला है, वह सभी के लिए खुला हुआ था, उसमें आवास में काम करनेवाले सभी कर्मचारी आ जा सकते थे, ऐसे में कोई कैसे वहां कैश रख सकता है. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन जबावों को सीजेआई के पास भेज दिया है.

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