जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 में इतनी सजा का प्रावधान

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 10 Mar, 2025

बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा

दिल्ली के विधायक व बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के द्वारा दिल्ली चुनाव के दौरान किए गए ट्वीट, जिसमें पाकिस्तान शब्द का यूज था, को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई.

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RP Act, 1951

यह शिकायत जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज कराई गई है,

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सेशन कोर्ट पहुंचा मामला

अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले पर संज्ञान ले लिया है. इस फैसले को कपिल मिश्रा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी. अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है.

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जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125

आइये जानते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 में क्या है? और इस मामले में दोषी पाए जाने पर कितने साल की सजा होगी?

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लोगों में द्वेष फैलाना

यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर दुश्मनी या hatred को बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ

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होगी कार्रवाई

RP अधिनियम की धारा 125 के तहत चुनाव के दौरान दो वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को लेकर कार्रवाई की जाएगी.

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Rouse Avenue Court

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि कथित रूप से 'पाकिस्तान' का उल्लेख करना नफरत फैलाने का एक प्रयास है, जो वोटों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है.

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एक देश का उल्लेख

इस पर कपिल मिश्रा ने तर्क किया कि उनकी कथित टिप्पणी में किसी जाति, समुदाय, धर्म, नस्ल या भाषा का उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल एक देश का उल्लेख किया गया है.

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दलीलें मानने से इंकार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने तर्क अस्वीकार्य करते हुए कहा कि कथित देश का संदर्भ एक विशेष धार्मिक समुदाय के प्रति शत्रुता उत्पन्न करने के लिए समझा जा सकता है.

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याचिका खारिज

अदालत ने कपिल मिश्रा की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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