दिल्ली के विधायक व बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के द्वारा दिल्ली चुनाव के दौरान किए गए ट्वीट, जिसमें पाकिस्तान शब्द का यूज था, को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई.
Image Credit: my-lord.inयह शिकायत जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज कराई गई है,
Image Credit: my-lord.inअब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले पर संज्ञान ले लिया है. इस फैसले को कपिल मिश्रा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी. अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है.
Image Credit: my-lord.inआइये जानते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 में क्या है? और इस मामले में दोषी पाए जाने पर कितने साल की सजा होगी?
Image Credit: my-lord.inयदि कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर दुश्मनी या hatred को बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ
Image Credit: my-lord.inRP अधिनियम की धारा 125 के तहत चुनाव के दौरान दो वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को लेकर कार्रवाई की जाएगी.
Image Credit: my-lord.inराउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि कथित रूप से 'पाकिस्तान' का उल्लेख करना नफरत फैलाने का एक प्रयास है, जो वोटों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है.
Image Credit: my-lord.inइस पर कपिल मिश्रा ने तर्क किया कि उनकी कथित टिप्पणी में किसी जाति, समुदाय, धर्म, नस्ल या भाषा का उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल एक देश का उल्लेख किया गया है.
Image Credit: my-lord.inराउज एवेन्यू कोर्ट ने तर्क अस्वीकार्य करते हुए कहा कि कथित देश का संदर्भ एक विशेष धार्मिक समुदाय के प्रति शत्रुता उत्पन्न करने के लिए समझा जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कपिल मिश्रा की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है.
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