चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर उसके बयानों को उल्लंघन बताया है.
Image Credit: my-lord.inचुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल का यमुना के 'पानी में जहर' वाला बयान निम्नलिखित कानूनों का उल्लंघन है.
Image Credit: my-lord.inचुनाव आयोग ने इन नियमों को आधार बनाकर केजरीवाल को नोटिस जारी किया है,
Image Credit: my-lord.inनोटिस में बीएनएस की धारा 196 (देश के समुदाय में घृणा और द्वेष फैलाना) और197 का जिक्र है, जो गलत सूचना फैलाकर देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने कृत्यों को अपराध बनाता है.
Image Credit: my-lord.inवहीं, चुनाव आयोग ने बीएनएस सेक्शन 353 का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर समाजिक शांति और समरसता को बिगाड़ने के प्रयास करने का आरोप लगाया है.
Image Credit: my-lord.inचुनाव आयोग ने नोटिस में जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 (4) का जिक्र किया है, जो कि वैसे बयानों और कथन को प्रकाशित करने से है, जो गलत हो और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता हो, इस कानून के तहत अपराध माना जाता है.
Image Credit: my-lord.inहालांकि, केजरीवाल ने नोटिस पर अपना जबाव सौंपते हुए इन नियमों के उल्लंघन से इंकार किया है.
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