चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर उसके बयानों को उल्लंघन बताया है.
Source: my-lord.inचुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल का यमुना के 'पानी में जहर' वाला बयान निम्नलिखित कानूनों का उल्लंघन है.
Source: my-lord.inचुनाव आयोग ने इन नियमों को आधार बनाकर केजरीवाल को नोटिस जारी किया है,
Source: my-lord.inनोटिस में बीएनएस की धारा 196 (देश के समुदाय में घृणा और द्वेष फैलाना) और197 का जिक्र है, जो गलत सूचना फैलाकर देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने कृत्यों को अपराध बनाता है.
Source: my-lord.inवहीं, चुनाव आयोग ने बीएनएस सेक्शन 353 का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर समाजिक शांति और समरसता को बिगाड़ने के प्रयास करने का आरोप लगाया है.
Source: my-lord.inचुनाव आयोग ने नोटिस में जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 (4) का जिक्र किया है, जो कि वैसे बयानों और कथन को प्रकाशित करने से है, जो गलत हो और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता हो, इस कानून के तहत अपराध माना जाता है.
Source: my-lord.inहालांकि, केजरीवाल ने नोटिस पर अपना जबाव सौंपते हुए इन नियमों के उल्लंघन से इंकार किया है.
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