तो इन धाराओं में Kejriwal के खिलाफ मुकदमा चलाएगी Election Commission

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 30 Jan, 2025

चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर उसके बयानों को उल्लंघन बताया है.

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यमुना के पानी में जहर

चुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल का यमुना के 'पानी में जहर' वाला बयान निम्नलिखित कानूनों का उल्लंघन है.

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अरविंद केजरीवाल को नोटिस

चुनाव आयोग ने इन नियमों को आधार बनाकर केजरीवाल को नोटिस जारी किया है,

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गलत सूचना फैलाना

नोटिस में बीएनएस की धारा 196 (देश के समुदाय में घृणा और द्वेष फैलाना) और197 का जिक्र है, जो गलत सूचना फैलाकर देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने कृत्यों को अपराध बनाता है.

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BNS Section 353

वहीं, चुनाव आयोग ने बीएनएस सेक्शन 353 का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर समाजिक शांति और समरसता को बिगाड़ने के प्रयास करने का आरोप लगाया है.

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RPA, 1951 section 123(4)

चुनाव आयोग ने नोटिस में जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 (4) का जिक्र किया है, जो कि वैसे बयानों और कथन को प्रकाशित करने से है, जो गलत हो और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता हो, इस कानून के तहत अपराध माना जाता है.

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केजरीवाल का इंकार

हालांकि, केजरीवाल ने नोटिस पर अपना जबाव सौंपते हुए इन नियमों के उल्लंघन से इंकार किया है.

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