क्या केन्द्रीय मंत्रालय सिर्फ हिंदी में देती है जवाब? जानें क्या है नियम

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 05 Nov, 2024

जॉन ब्रिटॉस

माकपा पार्टी से राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटॉस केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से हिंदी में पत्राचार किए जाने से नाराज हैं.

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अंग्रेजी भाषा में जवाब का नियम

उन्होंने मामले को ट्विटर पर उठाते हुए कहा कि नियम अंग्रेजी भाषा में पत्राचार करने का है, पहले भी ऐसा ही होता रहा है.

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संघ की अधिकारिक भाषा

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि केन्द्रीय मंत्रालय का देश के अन्य राज्यों में पत्राचार करने व संवाद करने की ऑफिसियल लैंग्वेज क्या है?

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राज्यों से संवाद करने की भाषा

देश के विभिन्न राज्यों से संवाद करने को लेकर केन्द्रीय मंत्रालय से जुड़ा क्या है नियम है?

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केन्द्र इस भाषा में देगी जवाब

दूसरे शब्दों में केद्रीय मंत्रालयों से कोई जानकारी मांगे तो जवाब किस भाषा में आता है?

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संवाद स्थापित करने की भाषा

ऑफिसियल लैंग्वेज रूल्स, 1987 के अनुसार, पत्राचार की भाषा के लिए देश को तीन रीजन (A,B और C)में बांटा गया है,

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रीजन C के लिए अंग्रेजी

निर्देश दिया गया कि रीजन -C में आनेवाले राज्यों से संवाद अंग्रेजी भाषा में की जाएगी. रीजन C में दक्षिण के राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश में आते हैं.

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अंग्रेजी में हो संवाद

राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटॉस केरल (रीजन-C) से आते हैं, इसलिए केन्द्र से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में संवाद करने की मांग की.

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हिंदी में संवाद रीजन A और B

वहीं रीजन A और B में देश के मध्य और उत्तर के राज्य आते हैं, जिनसे संवाद हिंदी भाषा में स्थापित करने का नियम है.

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अंग्रेजी के साथ हिंदी अनुवाद

अगर इन राज्यों के किसी सवाल का जवाब अंग्रेजी में दिया जाता है, तो साथ ही में हिंदी अनुवाद भी देना अनिवार्य है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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