दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया.
Image Credit: my-lord.inयाचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
Image Credit: my-lord.inजस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनी.
Image Credit: my-lord.inबहस के बाद अदालत ने CBI को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए.
Image Credit: my-lord.inवहीं, रिज्वाइंडर देने के लिए दो दिन का समय दिया.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को 17 जुलाई के दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
Image Credit: my-lord.inबता दें कि अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को CrPC के सेक्शन 41 और 60a का उल्लंघन बताया है,
Image Credit: my-lord.inअरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आरोपित अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 वर्ष है और इसलिए धारा 41 और 60ए सीआरपीसी का अनुपालन अनिवार्य है और जांच अधिकारी द्वारा इससे इंकार नहीं कर सकते हैं.
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