केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 02 Jul, 2024

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया.

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अरविंद केजरीवाल

याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

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कोर्ट रूम

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनी.

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CBI

बहस के बाद अदालत ने CBI को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए.

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रिज्वाइंडर

वहीं, रिज्वाइंडर देने के लिए दो दिन का समय दिया.

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17 जुलाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को 17 जुलाई के दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

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CrPC सेक्शन 41

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को CrPC के सेक्शन 41 और 60a का उल्लंघन बताया है,

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आरोपित अपराध

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आरोपित अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 वर्ष है और इसलिए धारा 41 और 60ए सीआरपीसी का अनुपालन अनिवार्य है और जांच अधिकारी द्वारा इससे इंकार नहीं कर सकते हैं.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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