दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर निर्णय लेने को कहा है.
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता ने दावा किया कि छात्र संघ चुनाव में छात्राओं की भागीदारी नगण्य हैं, जिसके चलते उसने 50 प्रतिशत सीट रिजर्व करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से निर्देश देने की मांग की.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कुलपति को कानून के मुताबिक तीन महीने के भीतर इस मामले में फैसला लेने को कहा है.
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि छात्र संघ चुनाव धन और बाहुबल से काफी प्रभावित होते हैं, जिसके चलते छात्र संघ चुनाव में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर होती है.
Image Credit: my-lord.inयाचिका में कहा गया है कि संसद द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पारित किए जाने के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्राओं के लिए समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है.
Image Credit: my-lord.inयाचिका में स्टूडेंट यूनियन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई है.
Image Credit: my-lord.inबताते चलें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 17 सितंबर को शुरू होने वाली है और चुनाव 27 सितंबर को होगी.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने कुलपति को तीन महीने के भीतर इस मामले में अपना फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
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