डूसू चुनाव में छात्राओं की भागीदारी तय करने को दिल्ली HC ने वीसी को दिया ये आदेश!

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 11 Sep, 2024

छात्राओं की भागीदारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर निर्णय लेने को कहा है.

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दिल्ली हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि छात्र संघ चुनाव में छात्राओं की भागीदारी नगण्य हैं, जिसके चलते उसने 50 प्रतिशत सीट रिजर्व करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से निर्देश देने की मांग की.

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कुलपति करें फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कुलपति को कानून के मुताबिक तीन महीने के भीतर इस मामले में फैसला लेने को कहा है.

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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि छात्र संघ चुनाव धन और बाहुबल से काफी प्रभावित होते हैं, जिसके चलते छात्र संघ चुनाव में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर होती है.

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समान प्रतिनिधित्व

याचिका में कहा गया है कि संसद द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पारित किए जाने के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्राओं के लिए समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है.

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लैंगिक समानता

याचिका में स्टूडेंट यूनियन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई है.

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स्टूडेंट यूनियन चुनाव

बताते चलें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 17 सितंबर को शुरू होने वाली है और चुनाव 27 सितंबर को होगी.

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कुलपति लें निर्णय

दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलपति को तीन महीने के भीतर इस मामले में अपना फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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