राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की बेटी रान्या के पास से कस्टम अधिकारियों ने 17 गोल्ड बार को जब्त किया है.
Image Credit: my-lord.inइसके बाद कस्टम अधिकारियों ने रान्या को अदालत के समक्ष पेश कर तीन दिनों के लिए हिरासत में लिया.
Image Credit: my-lord.inबता दें कि विदेश से समान खरीदकर लाना (आयात) पर भारत सरकार की कड़ी नजर रहती है.
Image Credit: my-lord.inसाथ ही असामान्य रूप से देश बाहर आने-जानेवाले व्यक्ति को सर्विलांस पर रखती है.
Image Credit: my-lord.inगोल्ड की बात करें तो भारत सरकार ने पुरूष के लिए विदेश से 20 ग्राम गोल्ड व महिलाओं के लिए 40 ग्राम गोल्ड लाने की छूट दे रखी है,
Image Credit: my-lord.inअगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा गोल्ड लाना चाहता है, तो वह कस्टम ड्यूटी का भुगतान करके ला सकता है.
Image Credit: my-lord.inअगर वह सीमा शुल्क से बचकर निकलना चाहता है, तो पकड़े जाने पर जांच अधिकारी उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inवहीं, इसी सीमा शुल्क से बचने और बड़ी मात्रा में समानों के आयात को स्मगलिंग भी कहा जाता है.
Image Credit: my-lord.inइसी क्रम में अधिकारियों ने रान्या राव को पकड़ा है, वह पिछले छह महीने 27 बार विदेश गई है. अधिकारियो ने रान्या को कस्टम एक्ट की धारा 108 के बारे में सूचित किया,
Image Credit: my-lord.inजिसके अनुसार जांच अधिकारी पकड़े गए व्यक्ति को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर सकता है और व्यक्ति को समान से संबंधित साक्ष्य देने की मांग कर सकता है.
Image Credit: my-lord.inरान्या को अधिकारियों ने बताया कि अगर वह पकड़े गए गोल्ड बार को लेकर झूठी जानकारी देती है, तो उनके खिलाफ IPC की धारा 229 और 267 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
Image Credit: my-lord.inजो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 229 में झूठे साक्ष्य देने के अपराध में सजा तय करती है, दोषी पाए जाने पर व्यक्ति सात साल की जेल और दस हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है,
Image Credit: my-lord.inवहीं, धारा 267 किसी संपत्ति को लेकर झूठा क्लेम करना या संपत्ति के गलत इस्तेमाल में वाहक बनने को अपराध बनाती है.
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