'साल भर के अंदर कार्यवाही पूरी करें', पटना HC के फरमान से SC हैरान

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 26 Jul, 2024

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक फैसले से हैरानी जताई है. पटना हाईकोर्ट ने अपने अधीनस्थ एक अदालत को निर्देश दिया कि वे अपराधिक मुकदमे की कार्यवाही साल भर के अंदर पूरा करें.

Image Credit: my-lord.in

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले से हैरानी जताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय को ऐसे फैसले सुनाते वक्त असल परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए. ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले से ही कई सारे मुकदमे लंबित हैं.

Image Credit: my-lord.in

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य मामले में दिए अपने ही फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट किसी तय समय-सीमा के अंदर मुकदमे के निपटारे का निर्देश नहीं दे सकती है.

Image Credit: my-lord.in

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट के इस आदेश को अपने दिशानिर्देश के विरूद्ध माना है.

Image Credit: my-lord.in

पीठ ने कहा कि "उच्च न्यायालय बिना विचार किए ही ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं. उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में अपराधिक मामलों की बड़ी संख्या पहले से ही लंबित है."

Image Credit: my-lord.in

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा लंबित रहने तक अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का मामला बनता है. इस उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ता को आज से अधिकतम एक सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.

Image Credit: my-lord.in

ट्रायल कोर्ट अपीलकर्ता को उचित शर्तों और नियमों के आधार पर ट्रायल लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करेगा.

Image Credit: my-lord.in

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता (आरोपी) को जमानत देने की मंजूरी दे दी है. वहीं, ट्रायल कोर्ट को जमानत के नियम एवं शर्तो को तय करने को कहा है.

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: कंगना की सांसदी पर खतरा! HC ने आरोप पर नोटिस जारी किया

अगली वेब स्टोरी